The Lallantop
Advertisement

'पत्नी का Porn देखना पति संग क्रूरता नहीं...' Divorce केस में Madras High Court की टिप्पणी

न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति आर पूर्णिमा की मदुरै पीठ ने यह साफ किया कि अगर पत्नी अकेले में पोर्न देखती है, तो इसे पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता. हालांकि, यह देखने वाले पति या पत्नी के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे स्वतः ही क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.

pic
नीरज कुमार
20 मार्च 2025 (Published: 15:01 IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि पत्नी द्वारा पोर्नोग्राफी देखना या आत्म सुख में लिप्त होना पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता. हाईकोर्ट ने इस फैसले में आगे कहा कि जब तक कि यह साबित न हो जाए कि ऐसा करने से शादीशुदा रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है, तब तक महिला के पति को इस मामले में राहत नहीं दी जा सकती. न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति आर पूर्णिमा की मदुरै पीठ ने यह साफ किया कि अगर पत्नी अकेले में पोर्न देखती है, तो इसे पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता. हालांकि, यह देखने वाले पति या पत्नी के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे स्वतः ही क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने किस मामले में ये टिप्पणी की जानने के लिए देखें वीडियो.

Comments
thumbnail

Advertisement

Loading Footer...