डिवोर्स के बिना दूसरी शादी को लेकर तेलंगाना कोर्ट ने ये फैसला दिया
Telangana HC ने Divorce लिए बिना Second Marriage को लेकर पति को जमकर फटकार लगाई. क्या कहा कोर्ट ने? क्या है पूरा मामला? देखिए वीडियो.
Telangana HC ने एक केस की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी दी. कोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी से तलाक लिए बिना धोखे से दूसरी शादी करना और उसके साथ संबंध बनाना रेप के बराबर है. ऐसे मामलों में पति दंडनीय अपराध का दोषी है.' कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में दूसरी शादी मान्य नहीं होगी. क्या है पूरा मामला? कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? देखिए पूरा वीडियो.