सुप्रीम कोर्ट ने Child Trafficking के एक मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणीकरते हुए कहा कि जिस अस्पताल से किसी नवजात की तस्करी होती है, उसका लाइसेंस रद्दकर दिया जाए. इस दौरान कोर्ट ने उत्तर-प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई और ऐसेअपराधों को रोकने के लिए राज्यों को सख्त दिशा-निर्देश दिए. क्या है पूरा मामला?देखिए वीडियो.