सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर जारी की गाइडलाइन, कहा- 'बिना नोटिस मकान तोड़ा तो...'
Supreme Court Bulldozer Action को लेकर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा- 'किसी मामले पर आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है.'
Advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोज़र जस्टिस’ की प्रवृत्ति के ख़िलाफ़ कड़ा संदेश दिया है (Supreme Court on bulldozer action). कोर्ट ने कहा है कि कार्यपालिका द्वारा इस तरह की कार्रवाई की मंजूरी देना कानून के शासन के विपरीत है और पावर के बंटवारे के सिद्धांत का भी उल्लंघन है. क्योंकि किसी व्यक्ति के अपराध पर फ़ैसला सुनाना न्यायपालिका का काम है. सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, जानने के लिए देखिए वीडियो.