8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन.रवि ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा था.सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को "अवैध और गलत" करार दिया. कोर्ट ने साफ कहा किराज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकते. यहमामला तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हिस्साहै. क्या है पूरी खबर और क्या विवाद है राज्यपाल और तमिलनाडु सीएम के बीच, जानने केलिए देखें पूरा वीडियो.