सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद Imran Pratapgarhi के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी,जिसमें उनकी कविता को ‘भड़काऊ’ बताया गया था. कोर्ट ने कहा कि कविता ना तोराष्ट्रविरोधी है, ना ही धर्मविरोधी. फ्रीडम ऑफ स्पीच की व्याख्या करते हुए कोर्टने कहा कि साहित्य, नाटक, फिल्म और व्यंग्य समाज को सार्थक बनाते हैं. गुजरात पुलिसको फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हर आलोचना पर मामला दर्ज करना ठीक नहीं. FIRरद्द होने के फैसले के बाद इमरान संसद के बाहर संविधान की कॉपी लिए नजर आए. देखेंवीडियो.