इलाहबाद हाई कोर्ट ने एक जीजा और साली के बीच संबंध के मामले में फैसला देते हुएअहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है की जीजा-साली के बीच संबंध अनैतिक तो हैं, परअगर लड़की बालिग है तो इसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. क्या कहा है कोर्टने, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो.