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'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाने वाले को MP High Court ने दी सजा, तिरंगे को 21 बार सलामी करनी होगी

Madhya Pradesh High Court ने कहा कि जब तक केस की सुनवाई चलेगी, तब तक फैजान को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में लगे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी.

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रजत पांडे
22 अक्तूबर 2024 (Published: 16:50 IST)
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17 मई 2024 को 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाते हुए फैजान का एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो सामने आया तो बजरंग दल के पदाधिकारी फैजान की दुकान पर पहुंच गए. थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया. फैजान के केस की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की बेंच ने आरोपी फैजान को कुछ शर्तों के साथ 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. पहली शर्त जब तक केस की सुनवाई चलेगी, तब तक फैजान को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में लगे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी. अधिक जानने के लिए देखें वीडियो. 

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