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"कानून धमकी देने के लिए नहीं होते", महिला सुरक्षा के कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि कानून सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाए जाते हैं, न कि धमकी देने के लिए.

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विभावरी दीक्षित
20 दिसंबर 2024 (Published: 16:34 IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं द्वारा उनके हक के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाए जाते हैं, न कि धमकी देने के लिए. क्या टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो.

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