किसी भी महिला के 'बॉडी स्ट्रक्चर' पर कमेंट करना यौन टिप्पणी है. ये यौन उत्पीड़न(Figure comment sexual harassment) के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा. ऐसाकहना है केरल हाईकोर्ट का. जस्टिस ए बदरुद्दीन की बेंच ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड(KSEB) के एक पूर्व कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए ये बात कही है. याचिकामें संस्थान की एक महिला कर्मचारी की ओर से दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्दकरने का अनुरोध किया था. पूरा मामला जानने के लिए देखें वीडियो.