सिर्फ 'बेदाग' टीचर्स की बहाल होगी नौकरी, राहत देकर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को चेतावनी भी दी है
बंगाल में शिक्षकों को बर्खास्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बेदाग टीचर्स को नौकरी पर वापस जाने की इजाजत दे दी है. साथ ही सरकार को आदेश दिया गया है कि वह 31 मई तक नई भर्ती का विज्ञापन निकाले और 31 दिसंबर तक परीक्षा संपन्न कराए.
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