जज ने अपने ऊपर हुए 'हमले' के लिए भाटी गैंग को ठहराया जिम्मेदार, 2021 में 12 आरोपियों को सुनाई थी उम्र कैद की सजा
Farrukhabad Court judge Anil Kumar का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. लेकिन, संभवतः सुंदर भाटी और उसका गैंग ‘बदला लेने के इरादे से’ ये कर सकता है. FIR में उन्होंने और क्या बताया?
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कोर्ट के जज डॉ. अनिल कुमार ने अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराया है. उनका आरोप है कि इन लोगों ने उनकी कार का पीछा किया, उन्हें डराया-धमकाया और उन पर गोली भी चलाई. उन्होंने शक जताया है कि ये लोग संभवतः सुंदर भाटी गैंग के सदस्य हैं (Judge names Bhati gang in FIR). वही सुंदर भाटी, जिसे उन्होंने साल 2021 में उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी. जज की शिकायत पर अलीगढ़ के खैर थाने में मामला दर्ज किया गया है.
जज के मुताबिक़, अलीगढ़ में सोफा पुलिस चौकी पर कार रोकने के बाद आरोपी भाग गए. घटना 29 अक्टूबर की है. पुलिस ने इसे लेकर 9 नवंबर को FIR दर्ज की. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, 11 नवंबर को खैर के सर्किल ऑफ़िसर वरुण कुमार ने बताया,
'Road Rage का मामला बिल्कुल नहीं'जज द्वारा FIR दर्ज कराए जाने के बाद मामला दर्ज किया गया है. उस दिन के CCTV फ़ुटेज को देखा जा रहा है और उसका मूल्यांकन किया जा रहा है. जज ने जिस वाहन का ज़िक्र किया है, उसकी भी जांच हो रही है. दूसरे ज़रूरी कानूनी पहलुओं को भी देखा जा रहा है.
जज ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. लेकिन, संभवतः सुंदर भाटी और उसका गैंग ‘बदला लेने के इरादे से’ ये कर सकता है. न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक़, उन्होंने आगे बताया कि 29 अक्टूबर को वो दिवाली के लिए अलीगढ़ से नोएडा स्थित अपने घर जा रहे थे. तभी उन पर हमला हुआ. FIR के मुताबिक़, आरोपियों ने उन्हें गोली मारने की भी कोशिशें कीं और गालियां दीं. हालांकि, वो बच निकले और अलीगढ़ में सोफा पुलिस चौकी पहुंचे.
ऐसे में आरोपी यू-टर्न लेकर भाग गए. जज ने FIR के साथ बोलेरो कार की तस्वीर भी अटैच की है. जज ने स्पष्ट किया कि उनकी गाड़ी सड़क पर किसी की गाड़ी से नहीं टकराई थी, इसलिए ये रोड रेज का मामला नहीं है. जज ने अज्ञात आरोपियों के ख़िलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191 (2) (दंगा), 109 (हत्या का प्रयास), 126 (2) (रास्ते में ग़लत तरीक़े से रोकना), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 131 (आपराधिक हमला), 125 (जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य) और 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत FIR दर्ज कराई है.
Sundar Bhati Gang को सुनाई थी सज़ाजज डॉ. अनिल कुमार फिलहाल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्पेशल जज( EC एक्ट) के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने सुंदर भाटी को उसके गैंग के 11 अन्य सदस्यों के साथ एक केस में दोषी ठहराया था और उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी. 5 अप्रैल, 2021 को. जब वो ज़िला न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर में एडिशनल सेशल जज के रूप में काम कर रहे थे.
बताते चलें, सुंदर भाटी पर हत्या, लूट और जबरन वसूली समेत लगभग 40 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. वो मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी में सक्रिय है और उसके गैंग का आधार गौतम बुद्ध नगर में है. अक्टूबर में उन्हें सोनभद्र जेल से रिहा कर दिया गया, जहां गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट के दोषी ठहराए जाने के बाद वो सोनभद्र जेल में बंद था. बाद में उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई और उसे रिहा किया गया.
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