नाबालिग के यौन उत्पीड़न और मर्डर में मिली थी सजा-ए-मौत, सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदला
Supreme Court ने कहा कि यह अपराध शैतानी प्रकृति का था. लेकिन ये मामला मृत्युदंड दिए जाने के लिए 'Rarest of Rare' की श्रेणी में नहीं आता.
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