'उर्दू हमारी जमीन से जन्मी... इसे धर्मों में न बांटो', सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सबको सुनना चाहिए!
SC on Urdu: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने के लिए औपनिवेशिक ताक़तों को दोषी ठहराया. साथ ही कहा कि उर्दू गंगा-जमुनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का बेहतरीन नमूना है. ऐसी ही कई अहम टिप्पणियां कोर्ट ने महाराष्ट्र से दायर हुई एक याचिका पर की हैं.
Advertisement
Comment Section
वीडियो: क़िस्सागोई : जब गीता का उर्दू अनुवाद पढ़कर झूम उठे थे ज्ञानी लोग