संभल मस्जिद विवाद पर कोई एक्शन ना ले ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, सर्वे रिपोर्ट पर क्या कहा?
Sambhal Jama Masjid Controversy: संभल मस्जिद के सर्वे के बाद वहां हुई हिंसा को लेकर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है. कमेटी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है.
उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद विवाद (Sambhal Mosque Dispute) से जुड़ी मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने निचली अदालत पर किसी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट तब तक आगे ना बढ़े जब तक मस्जिद के सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ना दाखिल हो जाए.
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. लाइव एंड लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखी जाए और उसे खोला नहीं जाए. कोर्ट ने प्रशासन से इलाके में शांति बनाने को कहा है. साथ ही शांति कमेटी बनाने के भी आदेश दिए हैं.
दरअसल, संभल मस्जिद के सर्वे के बाद वहां हुई हिंसा को लेकर मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट पहुंची है. इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है. कमेटी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश देने में जल्दबाजी की. उन्होंने कहा कि जिस तरह इस मामले को एक दिन के भीतर पूरा कर लिया गया, उससे इलाके में तनाव पैदा हुआ.
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वाराणसी के डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी ने एडवोकेट इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम के माध्यम से याचिका दायर की है. इसमें रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की गई है. जनहित याचिका में प्रशासनिक लापरवाही और हिंसा में स्थानीय अधिकारियों की भूमिका पर चिंता जताई गई है. इसके अलावा हिंसा के कारणों को लेकर CBI से भी जांच कराने का अनुरोध किया गया है.
Sambhal में कैसा माहौल है?इस बीच, आज यानी 29 नवंबर को संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्जिद के आसपास नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं. पुलिस ने कहा है कि मस्जिद में आने-जाने वाले सभी लोगों की चेकिंग की जाएगी. इंटरनेट बैन को अब भी जारी रखा गया है. साथ ही शहर पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है.
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