सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की टीचर भर्ती रद्द की, लेकिन कुछ उम्मीदवारों को बड़ी राहत भी दे दी है
Supreme Court ने कहा कि इस पूरी चयन प्रक्रिया में हेरफेर और धोखाधड़ी हुई है. जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए. हालांकि ये कहते हुए कोर्ट ने कुछ उम्मीदवारों को बड़ी राहत भी दी है.
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