'भेजे गए बिलों पर 3 महीने में लें फैसला... ' सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रपति के लिए तय की समय-सीमा
Supreme Court ने कहा है कि राष्ट्रपति को विचार करने के लिए भेजे गए बिलों पर तीन महीने के भीतर फैसला लेना चाहिए. ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा तय की है.
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