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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लताड़ा, पीड़ित को 25 लाख का हर्जाना देने को कहा

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार की कार्रवाई को 'अराजकता' करार दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने जिसका घर तोड़ा गया है उसको 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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शुभम सिंह
6 नवंबर 2024 (Updated: 6 नवंबर 2024, 19:15 IST)
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