SC से ममता सरकार को बड़ी राहत, SSC के अतिरिक्त पदों के फैसले की CBI जांच को रद्द किया
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अतिरिक्त पदों का सृजन बंगाल शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक परामर्श और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही किया गया था.
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