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इलाहाबाद हाईकोर्ट के 'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' वाले फैसले पर SC की रोक, असंवेदनशील और अमानवीय बताया

Supreme Court stays Allahabad high court: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा था कि स्तन पकड़ना और पाजामे का नाड़ा तोड़ना, बलात्कार के प्रयार का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है. Supreme Court ने इस टिप्पणी को असंवेदनशील बताया है. और फैसले पर रोक लगा दी है.

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रवि सुमन
26 मार्च 2025 (Updated: 26 मार्च 2025, 12:46 IST)
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