यूपी सरकार ने नोटिस के 24 घंटे के भीतर मकान गिराए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अंतरात्मा को ठेस पहुंची
Supreme Court Raps UP Govt: कोर्ट ने कहा- राज्य ये नहीं कह सकता कि इन लोगों के पास पहले से ही एक और घर है. इसलिए हम क़ानून की उचित प्रक्रिया का ‘पालन नहीं करेंगे’ और उन्हें कार्रवाई के ख़िलाफ़ अपील दायर करने के लिए उचित समय भी नहीं देंगे.
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