खत्म नहीं हुआ राजद्रोह कानून? BNS की धारा 152 पर हाई कोर्ट की टिप्पणी से उठा सवाल
इसी फैसले में कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि तार्किक असहमति या आलोचना को राजद्रोह या देश-विरोधी गतिविधि नहीं कहा जा सकता है.
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वीडियो: "कानून धमकी देने के लिए नहीं होते", महिला सुरक्षा के कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी