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महिला कर्मचारी को मैटरनिटी लीव नहीं दी, प्रेग्नेंसी पर सवाल उठाए, HC ने मजिस्ट्रेट को कायदा पढ़ा दिया

याचिकाकर्ता महिला ने अदालत को बताया कि साल 2020 में उसके पहले पति का निधन हो गया था. इसके बाद, साल 2024 में उसने दूसरी शादी की. इसके बाद महिला ने 18 अक्टूबर, 2024 को मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने याचिका खारिज कर दी.

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सौरभ शर्मा
21 मार्च 2025 (Updated: 21 मार्च 2025, 19:13 IST)
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