रिवर राफ्टिंग कर रही लड़की का वीडियो वायरल, हाईकोर्ट ने Google, फेसबुक से हटाने का आदेश दिया
Rishikesh River Rafting Video: Delhi High Court ने ट्रैवल कंपनी को आदेश दिया कि लड़की का वीडियो तुरंत हटाया जाए. कोर्ट ने इस मामले में Right To Privacy का हवाला दिया है.
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