चुनाव नियम में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब आम जनता को नहीं मिला करेंगे ये वाले वीडियो
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने ये बदलाव चुनाव आयोग (EC) की सिफारिश पर चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2)(ए) में किया है. पहले इस नियम में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित सभी अन्य कागजात जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे.
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