'ब्रांड को क्रिटिसाइज करना मानहानि नहीं' दिल्ली HC के फैसले से इन्फ्लुएंसर्स चैन की सांस लेंगे
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की आलोचना उसका नाम लेकर कर सकते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट के एक ताजा फैसले ने उन्हें इस काम में संरक्षण दिया है. आइए जानते हैं क्या है मामला
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