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आत्महत्या की धमकी देना तलाक का आधार माना जा सकता है, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

Bombay High Court ने एक महिला की ओर से दायर 'सेकेंड अपील' को खारिज कर दिया. इससे पहले एक फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पति के पक्ष में तलाक का आदेश दिया था. कोर्ट का मानना था कि महिला अपने पति के साथ क्रूरता करती थी. महिला ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

Bombay High Court
कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या की धमकी देना क्रूरता के बराबर है. (फाइल फोटो: इंडिया टुडे)
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रवि सुमन
26 मार्च 2025 (पब्लिश्डः: 08:23 IST)
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वीडियो: लड़की फ्रेंडली है इसका ये मतलब नहीं कि वो सेक्स के लिए राज़ी हैः बॉम्बे हाईकोर्ट

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