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अडानी पावर के खिलाफ याचिका दायर की थी, हाई कोर्ट ने खारिज तो की ही, 50 हजार का जुर्माना भी ठोक दिया

Bombay High court ने Adani Power को महाराष्ट्र सरकार से मिले कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता टेंडर प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे. उनके पास भ्रष्टाचार और गलत तरीके से टेंडर दिए जाने का कोई सबूत नहीं है.

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आनंद कुमार
17 दिसंबर 2024 (Updated: 17 दिसंबर 2024, 14:57 IST)
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