सामने आईं अतुल सुभाष की सास, मृतक दामाद के खिलाफ किया बड़ा दावा
Atul Subhash की सास और निकिता सिंघानिया की मां ने अपनी बेटी और परिवार पर लगाए गए सभी आरोप गलत बताए हैं. उन्होंने कहा कि वो सारे सबूत सामने रखेंगी. परिवार ने इस मामले पर और क्या कहा है?
बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष (Atul Subhash case) के जान देने के मामले में अब उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के परिवार का बयान सामने आया है. निकिता की मां निशा सिंघानिया ने अपनी बेटी और परिवार पर लगाए गए सभी आरोप गलत बताए हैं. उन्होंने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं और वो जल्द ही सारे सबूत दुनिया के सामने रखेंगी. निशा सिंघानिया ने दावा किया कि निकिता कभी किसी को जान देने के लिए नहीं बोल सकती. उनके मुताबिक अतुल सुभाष ने अपना फ्रस्ट्रेशन उनके परिवार पर निकाला है.
आजतक से बात करते हुए निकिता के चाचा सुशील कुमार ने कहा,
"निकिता अभी यहां नहीं है, लेकिन जब वह वापस आएगी, तो वह हर सवाल का जवाब देगी. मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि अतुल सुभाष के जान देने के मामले में एफआईआर में मेरा नाम है. लेकिन मैं वहां (बेंगलुरू में) नहीं था और न ही इस मामले में मेरी कोई भूमिका थी. हमें मामले के बारे में मीडिया से ही पता चला."
उन्होंने आगे कहा,
हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है. अदालत में मामला चल रहा है और अदालत का जो भी फैसला होगा, उसका पालन किया जाएगा. मैं एक अलग फ्लैट में रहता हूं और भले ही मैं रिश्ते से निकिता का चाचा हूं, लेकिन मुझे मामले की विस्तृत जानकारी नहीं है. तीन साल से मामला अदालत में चल रहा है और हमारी तरफ से कोई भी उनसे नहीं मिला.
इंजीनियर अतुल सुभाष बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. 9 दिसंबर को 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 90 मिनट का वीडियो बनाने के बाद उन्होंने अपनी जान दे दी थी. अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने पति को दहेज और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के ‘झूठे’ मामलों में फंसाया.
इन दोनों की शादी 2019 में हुई थी, जिससे उनका एक बच्चा था. शादी के दो साल बाद पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, पिता की हत्या और अप्राकृतिक यौन शोषण तक के 9 केस अतुल के खिलाफ दर्ज करा दिए. अतुल ने आरोप लगाया कि इन मामलों को खत्म करने के लिए उनसे तीन करोड़ रुपये की डिमांड की गई थी.
वहीं, अब अतुल सुभाष के जान देने के मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, पत्नी के भाई अतुल सिंघानिया और अंकल सुशील सिंघानिया के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस मामले की जांच शुरु कर चुकी है. इन लोगों के खिलाफ BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना) और 3(5) लगाई गई है. BNS की धारा 3(5) में समूह में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी माना जाता है. पीड़ित परिवार की तहरीर पर मराठाहल्ली स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ है.
वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: अतुल सुभाष का पूरा केस, पत्नी-जज पर क्या आरोप?