'बीवी का पॉर्न देखकर खुद को संतुष्ट करना पति के साथ क्रूरता नहीं', हाई कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा?
Madras High Court की मदुरै बेंच ने अपने फैसले में साफ कहा कि "जब तक कोई चीज कानून के खिलाफ नहीं होती, तब तक किसी व्यक्ति का खुद की इच्छाओं को पूरा करना अपराध नहीं माना जा सकता." मद्रास हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी तलाक के एक केस की सुनवाई के दौरान दिया
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