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ITR भरकर 'YES YES YES!' करने लगे, एक काम छूटा तो सारी मेहनत बेकार

ITR भरने के बाद उसे वेरिफाई भी कराना पड़ता है. तब जाकर आपके ITR भरने का काम पूरा माना जाता है.

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Taxpayers has to e-verify their itr withing 30 days of filing the return.
इनकम टैक्स भरने के 30 दिनों के अंदर ITR को वेरिफाई कराना होता है. (Freepik)
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11 जुलाई 2023 (Updated: 11 जुलाई 2023, 23:26 IST)
Updated: 11 जुलाई 2023 23:26 IST
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आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है. आप में से कई लोग ITR भर चुके होंगे और कई लोग अभी रिटर्न भरने की तैयारी में होंगे. अगर आपने ITR भर लिया है और सोच रहे हैं कि आपका काम खत्म हो गया तो आप गलत हैं. दरअसल, ITR भरने के बाद उसे वेरिफाई भी कराना पड़ता है. तब जाकर आपके ITR भरने का काम पूरा माना जाता है. अगर ITR को वेरिफाई नहीं किया गया तो आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा. आइए जानते हैं ITR वेरिफिकेशन क्या होता है और इसे कब, कहां और कैसे भरना होता है.

पुरानी व्यवस्था के मुताबिक ITR भरने के 120 दिनों के अंदर आपको रिटर्न वेरिफाई कराना होता था. मगर 1 अगस्त, 2022 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इसे घटाकर 30 दिन कर दिया है. ITR वेरिफाई करने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा. आयकर विभाग की साइट के मुताबिक आपके पास ई- वेरिफिकेशन के कई विकल्प हैं. ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी. लेकिन सबसे आसान तरीका है ई-वेरिफिकेशन. यानी ITR का ऑनलाइन वेरिफिकेशन.

ITR को ई-वेरिफाई कराने के कई तरीके हैं. पहला तरीका है ओटीपी देकर. इस विकल्प को अपनाने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग अकाउंट पर लॉगिन करें. उसके बाद ई-फाइल वाले टैब पर जाएं. वहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प नजर आएगा. वहां जाने पर आपके सामने ई-वेरिफाई का विकल्प खुलेगा. उसे क्लिक करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर आए ओटीपी को भरें और CONTINUE पर क्लिक कर दें. आपका ई-वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.

डीमैट अकाउंट के जरिए भी ई-वेरिफिकेशन करा सकते हैं. इसके लिए आपको ई-वेरिफाई पेज पर डीमैट अकाउंट वाले ऑप्शन को चुनना होगा. उसे क्लिक करते ही रजिस्टर्ड फोन और ईमेल आईडी पर एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जाएगा. कोड को भरकर ई-वेरिफाई वाले बटन पर क्लिक करें. 

बैंक एटीएम के जरिए भी ITR को ई-वेरिफाई करा सकते हैं. अपने एटीएम कार्ड मशीन में डालें. वहां आपको ढेर सारे विकल्प मिलेंगे. इसमें एक ऑप्शन होगा EVC फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग. इस पर क्लिक करते ही रजिस्टर्ड फोन और मेल पर कोड जाएगा. अब अपने ई-फाइलिंग अकाउंट को खोलें और आपके पास जो कोड आया है उसे भर दें.

अगर आपने इनकम टैक्स रिफंड के लिए पहले से बैंक अकाउंट की जानकारी दे रखी है तो उसकी मदद से भी ई-वेरिफाई करा सकते हैं. ई वेरिफाई वाले पेज पर बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को चुनना होगा. आपके रजिस्टर्ड फोन और मेल पर मिले कोड को भरकर ई-वेरिफाई पूरा कर सकते हैं. इनके अलावा नेट बैंकिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए भी ITR को ई वेरिफाई कराया जा सकता है.

सभी विकल्पों की जानकारी होने के बाद अब आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो तरीका बेहतर लगे उसे चुन सकते हैं. ITR वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सफल होने पर आपके पास एक मैसेज आएगा. अगर ITR का ई-वेरिफिकेशन सफल है तो आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी के साथ आएगा. इसके अलावा इनकम टैक्स पोर्टल के साथ रजिस्टर्ड मेल पर भी वेरिफिकेशन सफल होने का मैसेज आएगा.

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