इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को गुजरे अभी 19 दिन ही हुए हैं मगर रिफ़ंड (Income Tax Refund) को लेकर काफी कुछ चल रहा है. सोशल मीडिया पर कई लोग रिफ़ंड नहीं आने की बात कह रहे हैं तो कई लोग ‘मेरा तो कब का आ गया’ वाले मूड में दिख रहे. मतलब, कनफ्यूजन ही कनफ्यूजन है सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं टाइप मामला लग रहा. हालांकि, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न कोई नई बात तो है नहीं. हर साल ये रिटर्न होता है और रिफ़ंड भी आ ही जाता है. लेकिन अगर मगर जो नहीं आ रहा है तो,
Income Tax Refund: आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया? मामला बस यहां फंसा है!
Income Tax Refund को लेकर कई बातें हो रहीं. मसलन कब आएगा, क्यों नहीं आया. कहां रह गया वगैरा-वगैरा. मौके का फायदा उठाने के लिए साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं. हमें लगा रिफ़ंड की प्रोसेस पर बात करनी चाहिए.

हमें लगा इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए. मसलन रिफ़ंड आया क्यों नहीं? कब आएगा. रिफ़ंड बना भी है या नहीं. माने कि गरारी कहां फंस गई है. रिफ़ंड का स्टेटस कैसे पता चलेगा वगैरा-वगैरा. सब बताते हैं, मगर पहले तनिक रिटर्न का फंडा जान लीजिए.
ITR का फॉर्म कौन सा है?ये जान लेंगे तो आधी उलझन तो ऐसे ही दूर हो जाएगी. दरअसल ITR फॉर्म तीन तरह के होते हैं. 1, 2 और 3. ITR 1 मतलब वो फॉर्म जो आप और हम भरते हैं. मतलब सैलरी वाले लोग. ITR 2 भारत में रहने वालों, भारत के बाहर रहने वालों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए होता है. इस फॉर्म को भरने वाले की आय किसी बिजनेस या सैलरी से नहीं बल्कि किसी और सोर्स से होनी चाहिए. जैसे कि गृह संपत्ति से आय या पेंशन. विदेशी परिसंपत्तियां से लेकर कृषि स्रोतों से 5000 रुपये या उससे अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्ति भी इसी दायरे में आते हैं. इसके बाद आता है फॉर्म 3 जो बिजनेस करने वालों से लेकर (HUF) को भरना होता है. ये वाला फॉर्म सबसे जटिल होता है.
लेकिन अपन तो काम आसान करने की बात कर रहे तो वापस आते हैं फॉर्म 1 पर. सामान्यतः रिटर्न भरने के 15 दिन के अंदर रिफ़ंड प्रोसेस हो जाता है. फॉर्म 2 के लिए 20-45 दिन का समय लगता है. फॉर्म 3 के लिए 1 से दो महीने आराम से पकड़ लीजिए. पता है… पता है, इतना पढ़कर आपने कहना है भईया अपने 15 दिन तो कब क हो गए. किधर गया रिफ़ंड.
इनकम टैक्स की वेबसाइट परयहीं मिलेगा आपके सवाल का जवाब. रिफ़ंड का स्टेटस क्या है, उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
# अपने आधार और पैन कार्ड की मदद से लॉगिन कर लीजिए.
# यहां e-file टैब के अंदर income tax returns मिलेगा.
# यहां view filed return पर क्लिक कीजिए और assessment year सिलेक्ट कीजिए.
# यहां दिखेगा issued, under processing, partially adjust, fully adjusted या फिर failed.
# Failed छोड़कर कुछ भी दिख रहा तो दिक्कत नहीं है. अगर कहीं कुछ फंसा होगा तो आपको उसके बारे में पता चलेगा. मतलब आपकी दी गई जानकारी अगर पूरी नहीं तो फिर से मांगी जाएगी. इसलिए अपने मेल और एसएमएस पर नजर रखें. हां, अगर Failed दिख रहा तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है. मतलब हो सकता कि डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम में कुछ अंतर हो या फिर बैंक का IFSC कोड गलत हो. बैंक अकाउंट ही गलत हो. कुछ भी है तो अपने बैंक अकाउंट को री-वेरीफाई करें. रिफ़ंड आ जाएगा.
एक बात का खास ख्याल रखें. इनकम टैक्स रिटर्न के नाम पर आने वाले फर्जी मेल और मैसेज से दूर रहें. किसी भी लिंक पर क्लिक करने से कुछ भी रिफ़ंड नहीं आएगा, उलटे आपके अकाउंट से काफी कुछ रिटर्न हो जाएगा.
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