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शादी में मेहमान बनकर खूब नाचे, अब इनकम टैक्स के नोटिस के लिए तैयार रहिए

दूल्हा-दुल्हन को मिलने वाले Gifts तो टैक्स फ्री होते हैं मगर जो शादी में शिरकत करने पर आपको गिफ्ट मिला, अरे वही जिसे रिटर्न गिफ्ट कहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है. पूरा चक्कर समझाते हैं.

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शादी में मिले गिफ्ट पर नोटिस आ सकता है

शादियों का सीजन चालू हो चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 38 लाख शादियां इस सीजन में होने वाली हैं. शादी के बिजनेस से जुड़ा कारोबार ₹4.74 लाख करोड़ तक जाएगा. मतलब टेंट लगाने वाले से लेकर जूलरी बिजनेस वालों और होटलों, रिसॉर्ट्स सब की बल्ले-बल्ले होने वाली है. आपकी भी खूब मौज रहेगी. दावतें होंगी, नाचना-गाना होगा. रील बनेंगी और खूब धमाल होगा. मगर सोचिए ऐसी ही किसी शादी को अटेंड करने के बाद आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो. आप कहोगे किस बात का नोटिस भईया. शादी वाले गिफ्ट तो टैक्स फ्री होते हैं.

एकदम लेकिन जो दूल्हा-दुल्हन को मिलते हैं. सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं लगाती मगर जो शादी में शिरकत करने पर आपको गिफ्ट मिला, अरे वही जिसे रिटर्न गिफ्ट कहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है. पूरा नोटिस बताते हैं, बोले तो पूरा माजरा समझाते हैं.

रिटर्न पर टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा

शादियों में जो दूल्हा और दुल्हन को गिफ्ट मिलता है, वो भले कितना ही महंगा हो, टैक्स फ्री होता है. गिफ्ट के तौर पर चाहे कैश दिया गया हो या फिर घर, गाड़ी, स्टॉक और जूलरी. इनकम टैक्स Section 56 के अंतर्गत ये टैक्स फ्री है. बस गिफ्ट आपके परिवार और रिश्तेदारों के तरफ से होना चाहिए. तो भईया जो आप शादी वाले कपल हैं तो आप हो गए टेंशन फ्री. लेकिन जो आप बाराती हैं और आपका स्वागत ‘पान-पराग’ से नहीं बल्कि महंगे गिफ्ट आइटमों से  हुआ है, तो दिक्कत होने वाली है.

शादियों में मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं. अब ऐसा भी नहीं है कि बूंदी और नमकीन को स्टील के डिब्बे में भरकर दिया तो नोटिस आएगा. कुछ चीजें हैं जो इसके दायरे में आती हैं. कुल जमा तीन प्रकार के गिफ्ट टैक्स के दायरे में आते हैं.

income tax notice
तस्वीर साभार: पैसा बाजार 

# कैश, चेक, ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर: अब इसमें से कोई भी रकम 50 हजार से ऊपर है तो भईया टैक्स देना पड़ेगा.

# शेयर, बॉंडस, जूलरी, पेंटिंग्स मूर्ति भी टैक्स के दायरे में आती है

# बिल्डिंग, जमीन, किराया वाली प्रॉपर्टी भी टैक्स के दायरे में आती है.

इसे “Income from Other Sources”. माना जाता है. मतलब कुछ भी ऐसा जो 50 हजार से ज्यादा कीमत रखता है तो वो टैक्स के दायरे में जाएगा और आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा. इसलिए जो आपके कोई रईस दोस्त हैं जो आपको बहुतई महंगा रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं तो शादी से लौटकर सबसे पहले अपने CA को फोन घुमा दीजिए. खुद ही बता दीजिए कि फलां चीज मिली है. अगर प्रॉपर्टी जैसा कुछ है तो टैक्स के साथ स्टाम्प ड्यूटी भी भरना पड़ेगी.

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