छुट्टियों का माहौल है मतलब यात्राएं भी खूब होंगी. कार से घुम्मी-घुम्मी होगी तो हवाई जहाज में भी उड़ा जाएगा. ट्रेन से भी सफर किया जाएगा जो अगर आईआरसीटीसी (IRCTC) मेहरबानी रही. आप समझ ही गए होंगे कि हम कल हुए वाक्ये की बात कर रहे हैं. इंडियन रेलवे का ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल IRCTC और इसका ऐप तकनीकी दिक्कतों के चलते क्रिसमस से एक दिन बाद यानी 26 दिसंबर को सुबह डाउन हो गया. यूजर्स ने अपना गुस्सा निकाला सोशल मीडिया पर. खैर IRCTC ऐप के साथ ऐसा होना कोई नई बात नहीं. मतलब यात्रा तो फिर भी होगी ही सही.
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं? रेलवे के नियम और कानून तोड़ने की सजा जान लीजिए
Indian Railways: ट्रेन यात्रा से जुड़ा एक जरूरी नियम (Alcohol In Train) आपको जानना जरूरी है. ट्रेन में शराब ले जाने का नियम. क्या आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं. अगर हां तो कितनी बोतल. अगर नहीं ले जा सकते और फिर भी ले गए तो क्या होगा. जान लीजिए.

इसी ट्रेन यात्रा से जुड़ा एक जरूरी नियम आपको जानना जरूरी है. ट्रेन में शराब (Alcohol In Train) ले जाने का नियम. क्या आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं. अगर हां तो कितनी बोतल. अगर नहीं ले जा सकते और फिर भी ले गए तो क्या होगा. जान लीजिए.
इंडियन रेल में शराब का नियमट्रेन में शराब लेकर जाना बिलकुल मना है. यानी आप शराब लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं. भले आपके पास सील बंद बोतल क्यों नहीं हो या फिर उसकी मात्रा कितनी ही कम क्यों नहीं हो. नो मीन्स नो वाला मामला है. अगर जो आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
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शराब को सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थों वाली श्रेणी में रखा गया है इसलिए शराब समेत के साथ पकड़े गए तो उपरोक्त अधिनियम के तहत 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है. इसके अलावा शख्स द्वारा लाए गई वर्जित सामग्री के चलते अगर किसी तरह का नुकसान या दुर्घटना होती है तो उसका खर्च भी दोषी शख्स ही वहन करेगा.

इतना ही नहीं अगर शराब की खुली हुई बोतल भी आपके पास मिली तो RPF(Railway Protection Force) आप पर शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में जुर्माना लगा सकती है. इसके अलावा ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है तो यह शराब के संबंध में टैक्स चोरी का भी मामला हो सकता है. ऐसे में आपको जीआरपी को सौंपा जाएगा और उसके बाद उस राज्य का आबकारी विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा. ये नियम तो उन राज्यों के लिए है जहां शराब पर प्रतिबंध नहीं. जो आप शराब लिए किसी ऐसे स्टेट में धरे गए मसलन गुजरात या बिहार तो फिर मोटे जुर्माने से लेकर सजा के लिए तैयार रहिए. मतलब किसी भी कंडीशन में शराब नहीं ले जा सकते हैं.
विशेष परिस्थति में आप 1.5 लीटर शराब अपने साथ ले जा सकते हैं. मगर आपने इसके लिए पहले संबंधित रेलवे जोन के अधिकारी से परमिशन लेना होगी. कारण भी बताना होगा कि भइया पीने के नहीं ले जा रहे. मसलन टेस्टिंग के लिए या फिर लैब के लिए. इसके बाद आपको उस बोतल की रसीद अपने साथ रखना होगी. बोतल एकदम सील पैक होना चाहिए. ये भी जान लीजिए.
पता है-पता है आप कहोगे कि दिल्ली मेट्रो में तो ऐसा नहीं है. एकदम ठीक बात क्योंकि DMRC ने साल 2023 में एक यात्री पर दो बोतल वो भी सीलबंद ले जाने की परमिशन दी है. लेकिन इसमें भी राज्यों के अपने नियम लागू होते हैं. मसलन आप दिल्ली के दिल्ली घूम रहे तो दो बोतल और जो आप दिल्ली से गुरुग्राम जा रहे या आ रहे तो सिर्फ एक बोतल. जन्मो का बंधन भले नहीं हो उम्र की सीमा ज़रूर रहेगी.
काहे इतनी मेहनत करना भाई.
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