गुजरात का सूरत. यहां की POCSO विशेष अदालत ने 29 दिसंबर को रेप और मर्डर के एक मामले में सज़ा का ऐलान किया. दोषी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. सज़ा से नाराज़ दोषी ने जज पर चप्पल फेंक मारी.
क्या है पूरा मामला?
आज तक की गोपी मनियार की रिपोर्ट के मुताबिक, दोषी का नाम सुजीत मुन्नीलाल साकेत है. वो 27 साल का है. अप्रैल, 2021 में शहर के हजीरा इलाके में रहने वाली पांच साल की एक बच्ची को उसने चॉटकलेट का लालच दिया और उसे अपने साथ लेकर चला गया. इसके बाद उसने लड़की का रेप करके, उसकी हत्या कर दी. और फरार हो गया. पुलिस ने CCTV और फोन सर्विलांस के आधार पर सुजीत को गिरफ्तार किया. मामले की सुनवाई POCSO स्पेशल कोर्ट में चली.
बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ प्रोटेस्ट (प्रतीकात्मक फोटो: PTI)
ट्रायल में सरकारी पक्ष ने 29 गवाहों को पेश किया. गवाहों और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर सुजीत को दोषी पाया गया. सरकारी वकील ने ये भी आरोप लगाया कि सुजीत ने एक और लड़की के साथ इसी तरह की हरकत करने की कोशिश की थी. कोर्ट में पेश सबूतों के मुताबिक, सुजीत के मोबाइल में एनिमल पॉर्न क्लिप्स भी मिली थीं, जिसके आधार पर सरकारी वकील ने दावा किया कि सुजीत आपराधिक प्रवृत्ति का है. पॉक्सो कोर्ट ने 29 दिसंबर को सुजीत को आखिरी सांस तक जेल में रखने की सज़ा सुनाई.
फैसले से नाराज दोषी सुजीत ने जज की तरफ अपना चप्पल फेंक दिया. हालांकि, चप्पल जज की टेबल तक नहीं पहुंची. वकील विनय शर्मा का कहना है कि सूजीत की को गलत तरीके से फंसाया गया है.
बीते दो महीने में ये चौथा मामला है जिसमें सूरत के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मासमू बच्चियों के साथ रेप-मर्डर के दोषियों को सज़ा सुनाई है. चार में से दो मामलों में दोषियों को फांसी और दो को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है.