सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड (Godhra Train Burning) मामले के 8 दोषियों को जमानत दे दी. वहीं मौत की सजा पा चुके 4 दोषियों को किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया. CJI डीवाई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सेशन कोर्ट की शर्तों पर 8 दोषियों को जमानत दी. 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर दोषियों को जमानत दी गई है.