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सुर्खियां: 2 हजार के नोट बदलने बैंक पहुंचे लोगों ने क्या-क्या दिक्कतें झेलीं?

RBI का कहना है कि बैंक से नोट बदलवाने या जमा करने पर कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी.

19 मई को RBI ने 2000 के नोट बदलने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे. कहा था कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2 हजार रुपए के नोट बदले जाएंगे. इसके लिए RBI ने 30 सितंबर तक की तारीख तय की थी. यानी इस दिन तक बैंक में नोट जमा या एक्सचेंज किए जा सकते हैं. RBI की ओर से कहा गया था कि बैंक से नोट बदलवाने या जमा करने पर कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी. आईडी वगैरह देने की जरूरत नहीं होगी. आज से नोट बदलने का काम भी शुरू हुआ तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पहले दिन बैंकों के सामने नोट बदलवाने और जमा कराने के लिए काफी लाइनें लगीं. आज तक की खबर के मुताबिक कई जगहों पर लोगों ने नोट जमा करने के लिए आईडी मांगने की शिकायत की. इसके अलावा लोगों ने ये भी शिकायत की कि बैंक, नोट एक्सचेंज करने की बजाय जमा करने के लिए कह रहे हैं.