सहारा ग्रुप की मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज (MSCS) में पैसा लगाकर पछताए निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को SAHARA-SEBI फंड से इन लोगों को निवेश का पैसा लौटाने की अनुमति दे दी है. केंद्र सरकार ने इसके लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. सहारा-SEBI में कुल 24 हजार करोड़ रुपये का फंड है. केंद्र सरकार ने इसमें से 5000 करोड़ रुपये निवेशकों को भुगतान के लिए आवंटित किए जाने की मांग की थी. देखें वीडियो.