सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले (Patanjali Advertisement case) में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर 'आचार्य' बालकृष्ण और को-फाउंडर रामदेव को एक बार फिर फटकार लगाई है. बीती 19 मार्च को कोर्ट की अवमानना करने पर बालकृष्ण और रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश मिला था. 2 अप्रैल को दोनों कोर्ट में हाजिर भी हुए. बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना. कोर्ट ने कहा कि वो रामदेव के जवाब से संतुष्ट नहीं है, उनको समय दिया गया था. कोर्ट ने रामदेव से कह दिया कि अगर आपको माफी मांगनी होती तो पहले ही मांग लेते. कोर्ट पतंजलि के हलफनामे से संतुष्ट नजर नहीं आया. इस खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो देखें.