दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 जुलाई को एक आदेश में अधिकारियों को क्षेत्र के निवासियों को चार सप्ताह में घोघा डेयरी कॉलोनी में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अवैध अतिक्रमण और संरचनाओं के खिलाफ शहर की भलस्वा डेयरी कॉलोनी में मकान तोड़े जाने थे. दुधारू मवेशियों को पास के लैंडफिल से कचरा खाने से रोकने का हवाला दिया गया. मकानों को खाली करने और तोड़ने के नोटिस के बाद आज मंगलवार को इलाके में बुलडोजर पहुंचा. अधिक जानने के लिए वीडियो देखें.
Delhi के इन 4 हज़ार घरों पर क्यों मंडरा रहा बुलडोज़र का खतरा?
मकानों को खाली करने और तोड़ने के नोटिस के बाद मंगलवार को इलाके में बुलडोजर पहुंचा
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