The Lallantop

सेना की ट्रेनिंग के दौरान फील्ड गन का गोला फटने से दो अग्निवीरों की मौत

मृतक अग्निवीर हैदराबाद से आए थे. वे महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली स्थित आर्टिलरी स्कूल में प्रशिक्षण ले रहे थे.

post-main-image
अधिकारियों ने बताया हा कि सेना ने दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं. (सांकेतिक फ़ोटो/आजतक)

महाराष्ट्र में फायरिंग अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के दो अग्निवीरों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि हादसा फील्ड गन से निकले गोले के फटने के कारण हुआ है. घटना 10 अक्टूबर की है. अधिकारियों ने बताया है कि सेना ने दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं.

इंडिया टुडे से जुड़ीं संवाददाता शिवानी शर्मा के इनपुट्स के मुताबिक मृतक अग्निवीर हैदराबाद से आए थे. वे महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली स्थित आर्टिलरी स्कूल में प्रशिक्षण ले रहे थे. हादसे को लेकर भारतीय सेना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया,

 “सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, दक्षिणी कमांडर के सभी रैंकों के साथ, हैदराबाद के आर्टिलरी सेंटर के अग्निवीर, गनर गोहिल विश्वराजसिंह और गनर सैकत की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं. देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान दोनों की मौत हो गई है. हम इस घड़ी में उनके परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं.”

अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद दोनों घायलों को पहले देवलाली के MH अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: रखवाले: क्या अग्निवीर योजना को किसी सुधार की जरूरत है?

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को दिया आरक्षण

हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की BJP सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई घोषणाएं की थीं. इन घोषणाओं में पुलिस की नौकरी में अग्निवीरों के लिए आरक्षण और 5 लाख तक के कर्ज पर ब्याज में छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने 17 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस की सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी.

अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार ने और भी घोषणाएं की हैं

- अग्निवीरों को ग्रुप B और ग्रुप C में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट दी जाएगी. अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु में ये छूट 5 साल की होगी.
- हरियाणा सरकार ग्रुप C में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप B में 1 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण देगी.
- अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा हर महीने 30 हजार रुपये से अधिक सैलरी दी जाती है, तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60 हजार रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी.
- अगर कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है, तो सरकार उसे 5 लाख तक का कर्ज बिना ब्याज के मुहैया कराएगी.
- अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस दिया जाएगा.

वीडियो: संसद में राजनाथ सिंह ने अग्निवीर को लेकर क्या कह दिया कि राहुल गांधी भड़क गए?