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अब संभल में टीचर ने मुस्लिम छात्र से हिंदू को पिटवाया? बच्चे ने घर पर बताया, 24 घंटे में गिरफ्तारी

संभल में मुजफ्फरनगर जैसे ही थप्‍पड़ कांड का आरोप एक महिला टीचर पर लगा है, पुलिस ने टीचर को अरेस्ट कर लिया है, क्या-क्या धाराएं लगाईं?

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मुस्लिम छात्र से हिंदू साथी को थप्पड़ मारने को कहा गया (फोटो- इंडिया टुडे)

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक स्कूल में हिंदू छात्र को मुस्लिम बच्चे से थप्पड़ मरवाने का मामला सामने आया है. आरोपी महिला टीचर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. उसे ड्यूटी से भी सस्पेंड कर दिया गया है. पिछले महीने ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया था जहां स्कूल की टीचर ने छात्रों से एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ मारने को कहा था.

इंडिया टुडे से जुड़े अनूप कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक, ताजा मामला संभल के असमोली थाना क्षेत्र के सैंट एंथनी सीनियर स्कूल का है. 26 सितंबर को शाइस्ता नाम की टीचर ने पांचवीं क्लास के बच्चों से कुछ सवाल पूछे. जब एक छात्र जवाब नहीं दे सका तो टीचर ने कथित तौर पर दूसरे मुस्लिम छात्र से उसे थप्पड़ मारने को कहा. 

मामला तब सामने आया जब 11 साल का पीड़ित छात्र परेशान होकर स्कूल जाने से इनकार करने लगा. कई बार पूछने पर उसने अपने पिता को घटना के बारे में बताया. 27 सितंबर को परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज करवाया. 

अतिरिक्त SP श्रीश चंद्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि पीड़ित के पिता की शिकायत के आधार पर टीचर शाइस्ता के खिलाफ IPC की धारा 153A (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच के बाद अगले दिन यानी 28 सितंबर को पुलिस ने टीचर को अरेस्ट किया. घटना की जानकारी मिलने पर स्कूल अधिकारियों ने आरोपी टीचर के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया.

पहली बार नहीं हो रहा

इससे पहले मुजफ्फरनगर में एक महिला टीचर पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने और बच्चों से एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ मरवाने का आरोप लगा था. घटना 24 अगस्त की है. 60 साल की तृप्ता त्यागी ने कथित तौर पर मुस्लिम बच्चों के बारे में अपमानजनक बातें कहीं और बाकी छात्रों से एक मुस्लिम छात्र को पिटवाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मामले पर तृप्ता ने सफाई में कहा कि वो विकलांग हैं इसलिए बच्चों से पिटाई करने को कहा. उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो को काट-छांटकर अपलोड किया गया है.

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टीचर के खिलाफ IPC की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया. अधिकारियों ने स्कूल को सील कर दिया.