मोदी सरनेम केस में बड़ा फैसला आया है. राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. शुक्रवार, 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के विरोध में दलीलें दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए हैं. कम सजा भी तो दी जा सकती थी. उससे संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई सजा के फैसले पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि जब तक अपील लंबित रहेगी, तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता दोबारा बहाल हो सकती है.
राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मोदी सरनेम केस में बड़ा फैसला
कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा,
"चाहे जो हो जाए, मेरा काम वही रहेगा. भारत के विचार को बचाना."
वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने एक ट्वीट किया. इसमें लिखा है,
‘मोदी सरनेम’ केस“यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है. सत्यमेव जयते - जय हिंद”
ये मामला साल 2019 में राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है. कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था,
"नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?"
इस पर राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था. आरोप लगाया गया था कि राहुल ने अपने बयान से पूरे मोदी समाज का अपमान किया है. इस मामले में सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई. हालांकि, कोर्ट ने सजा के अमल को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था. वहीं 2 साल की सजा सुनाए जाने के कारण 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी रद्द कर दी गई. राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद थे.
हाईकोर्ट ने दिया था झटका
'मोदी सरनेम' केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था. इसी फैसले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसे 7 जुलाई को खारिज कर दिया गया. हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहुल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
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