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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या बाते सामने आई?

Supreme Court की दो जजों की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर (Bulldozer Action) सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि बदले की कार्यवाही (No Demolition as Revenge) के लिए किसी भी आरोपी का घर नहीं गिराया जा सकता है. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर भी बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश तय किए हैं.

मंगलवार 1 अक्टूबर के दिन Supreme Court में बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) पर सुनवाई हुई. सुनवाई जस्टिस के वी विश्वनाथन और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने की. इससे पहले 17 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि, जब तक इस मामले पर हम कोई फैसला नहीं सुनाते तब तक देशभर में बुलडोजर की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. अब आज की सुनावाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़े फैसले लिए? कोर्ट ने बुलडोजर के किन मामलों पर रोक लगाई? इन सभी सवालों का जवाब हमारे साथी मुरारी और विपिन ने दिया है. देखें पूरा वीडियो.