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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, इसी महीने होंगे चुनाव

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिऐशन का कार्यकाल 18 मई को समाप्त हो रहा है. चुनाव से पहले SC ने SCBA के कुछ पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए हैं.

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SCBA की कार्यकारी समिति में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित (फोटो- इंडिया टुडे)

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चुनाव से पहले SC ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में फैसला लिया है. दरअसल, कोर्ट ने SCBA (Supreme Court Bar Association) में एक तिहाई महिला आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है. ये आदेश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने 2 मई को पारित किया. 

कौन से पद आरक्षित ?

पीठ ने बी डी कौशिक के मामले में पुराने फैसले को स्पष्ट करते हुए आदेश दिया कि इस बार के चुनाव में SCBA के कोषाध्यक्ष पद को महिला के लिए आरक्षित रखा जाएगा. इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि इस साल 9 में से 3 कार्यकारी सदस्य और 6 में से 2 सीनियर कार्यकारी सदस्य महिलाएं होंगी. हालांकि, आरक्षित पदों में SCBA अध्यक्ष का पद शामिल नहीं किया गया है. 

सुधार की जरूरत

कोर्ट ने आगे कहा कि उम्मीदवारों की योग्यता और शर्तों में आवश्यक बदलाव और सुधार को लेकर 8 प्रस्ताव आए. लेकिन सभी नाकाम हो गए. इनके अलावा एसोसिएशन का सदस्य बनने के लिए फीस और चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जमानत राशि को लेकर भी लाया गया प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया. ऐसे में कोर्ट ने माना कि नियम, योग्यता, शर्तों और फीस को लेकर फैसला लेने की जरूरत है. क्योंकि इन चीजों को दशकों तक लटकाए नहीं रखा जा सकता. समय रहते सुधार और बदलाव जरूरी है. कोर्ट ने कहा,

SCBA इस बाबत अपनी वेबसाइट या दूसरे तरीकों से 19 जुलाई तक सुझाव मंगाए. इसके बाद आम वकीलों से मिलने वाले ये सुझाव डिजिटल या प्रिंटेड फॉर्मेट में संकलित कर के कोर्ट के सामने पेश किए जाएं.

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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 16 मई को होने वाले हैं. जिसके नतीजे 19 मई  को को घोषित किए जाएंगे. चुनाव समिति में वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता, राणा मुखर्जी और मीनाक्षी अरोड़ा शामिल होंगे.

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