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चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का फैसला बदला, ये हैं नए नियम

चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट (High Court) के फैसले को बदल दिया है. साथ ही अदालतों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी ( Child Pornography) शब्द के प्रयोग पर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. इसके तहत किसी भी तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना, डाउनलोड करके रखना, ऑनलाइन देखना ये सारे ही काम गैरकानूूनी है. क्या है चाइल्ड प्रोर्नोग्राफी? कितनी सज़ा है, और इससे पहले सरकार ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए क्या-कुछ किया है.