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सुप्रीम कोर्ट ने कोलकात केस में CBI को फ्रेश रिपोर्ट जारी करने का निर्देश, FIR में देरी पर भी सवाल उठाया

कोर्ट ने सोशल मीडिया से पीड़िता की तस्वीरों को हटाने के लिए कहा है.

Supreme Court ने कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में CBI को अपनी जांच जारी रखते हुए ‘फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट’ पेश करने के लिए कहा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने FIR दर्ज होने में देरी का भी जिक्र किया. कोर्ट ने सोशल मीडिया से पीड़िता की तस्वीरों को हटाने के लिए कहा है. और CCTV फुटेज की गहन जांच करने को भी कहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. आगे क्या हुआ? जानने के लिए देखें वीडियो.