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सपा MLA इरफान सोलंकी को 7 साल जेल की सजा, जमीन कब्जाने के लिए महिला का घर जला दिया था

कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा MLA इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, बिल्डर शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजराइल उर्फ 'आटे वाला' को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है.

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जेल के साथ 30 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. (फाइल फोटो: आजतक)
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सिमर चावला

कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित 5 लोगों को 7 साल जेल की सजा सुनाई है. एक महिला का घर फूंकने के मामले में कोर्ट ने 3 जून को सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था. आजतक के सिमर चावला की रिपोर्ट के मुताबिक 7 जून को पांचों दोषियों को सजा सुनाई गई. जेल के साथ इन लोगों पर 30 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसका 40 प्रतिशत पीड़ित महिला को जाएगा.

कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा MLA इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, बिल्डर शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजराइल उर्फ 'आटे वाला' के खिलाफ एक महिला ने केस किया था. नजीर फातिमा नाम की महिला ने इन लोगों पर उनका घर जलाने का आरोप लगाया था. नजीर फातिमा की शिकायत के मुताबिक उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके प्लॉट पर बने अस्थाई घर को फूंक दिया गया था.

आरोप था कि 7 नवंबर, 2022 को रात 8 बजे नजीर फातिमा का परिवार भाई की शादी में गया था. तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने उनके घर में आग लगा दी. इस दौरान उनकी गृहस्थी का सारा सामान फ्रिज, टीवी, सिलेंडर सब कुछ खाक हो गया था. इसकी शिकायत 8 नवंबर, 2022 को दर्ज कराई गई थी. इसके बाद इरफान सोलंकी ने 2 दिसंबर, 2022 को अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर कर दिया था. 

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इस मामले में 1 मार्च को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख तय हुई थी. इसके बाद अलग-अलग कारणों से फैसला टलता रहा. इस बीच कोर्ट ने दोबारा दोनों पक्षों से लिखित बहस दाखिल करने को कहा था. पहले दस बार अलग-अलग कारणों से कोर्ट में फैसला टल गया था. 11वीं बार ऑर्डर की तारीख लगाते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियो दोषी करार दिया. अब 7 जून को कोर्ट ने सभी दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई है.

वीडियो: 'जानवर, जानवर, जानवर...' जब कोर्ट में चिल्लाए सपा MLA इरफान सोलंकी