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फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाला जेल पहुंचा, पूरी कहानी जान लीजिए

आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

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आरोपी शंकर मिश्रा बेंगलुरू से गिरफ्तार हुआ (फोटो- इंडिया टुडे)

एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की. इस पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी. दिल्ली पुलिस ने 7 जनवरी की सुबह शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस उसे दिल्ली लेकर आई थी.

4 जनवरी को खबर आई थी कि एयर इंडिया की फ्लाइट में आरोपी ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था. ये घटना 26 नवंबर की है. ये भी जानकारी आई कि फ्लाइट में महिला पर कथित रूप से पेशाब करने के दौरान वो नशे में था. महिला की शिकायत के बाद शंकर मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है. अब तक इस मामले में क्या हुआ, एक-एक कर बताते हैं.

गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकर मिश्रा लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था. दिल्ली पुलिस मुंबई और बेंगलुरु में लगातार छापेमारी कर रही थी. केस दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया था. इंडिया टुडे को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि 3 जनवरी को शंकर मिश्रा की लास्ट लोकेशन बेंगलुरु की मिली थी. 3 जनवरी को उसने बेंगलुरु में अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था. 6 जनवरी की देर रात शंकर मिश्रा की लोकेशन मैसूर में मिली. लेकिन जब तक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती वो टैक्सी से उतरकर जा चुका था. इसके बाद पुलिस ने ट्रैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की तो उसकी लीड मिली, जहां से गिरफ्तारी हुई.

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शंकर मिश्रा की कॉल डिटेल मिल गई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी फ्लाइट के दो कैप्टन और तीन केबिन क्रू को फोन करता रहा है. दिल्ली पुलिस क्रू मेंबर्स से भी पूछताछ करेगी. कोर्ट के पूछने पर पुलिस ने बताया कि शिकायत करने वाली महिला भी 8 जनवरी को दिल्ली आएंगी.

दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 4 जनवरी को केस दर्ज कर किया था. उसके खिलाफ IPC की धारा 354 (अपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करना), 509 (महिला की गरिमा भंग करना), 510 (नशे में धुत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार) के तहत केस दर्ज किया गया.

"शराब के नशे में था"

बुजुर्ग महिला 26 नवंबर, 2022 को एयर इंडिया की बिजनेस क्लास में न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी. दोपहर के खाने के बाद बत्ती बंद होने पर आरोपी उनकी सीट पर आया. अपने पैंट की ज़िप खोली और पेशाब कर दिया. बताया जाता है कि पेशाब करने के काफी देर बाद भी वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा रहा. घटना के बाद उसे आस-पास के लोगों ने पकड़कर हटाया. महिला ने आरोपी के साथ-साथ क्रू मेंबर्स के खिलाफ भी शिकायत की थी. उन्होंने लिखा था कि क्रू मेंबर्स असंवेदनशील थे.

घटना के दिन आरोपी के साथ फ्लाइट में बैठे एक को-पैसेंजर का भी बयान सामने आया है. अमेरिका में रहने वाले ऑडियोलॉजी के डॉक्टर सुगाता भट्टाचार्जी आरोपी शंकर शर्मा के बगल में बैठे थे. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि वो (आरोपी) पूरी तरह शराब के नशे में थे. उन्होंने लंच के दौरान ही सिंगल मॉल्ट व्हिस्की के चार पेग ले लिए थे. इसके पहले या बाद भी शायद पी हो. भट्टाचार्य ने बताया कि जब वो कथित घटना (पेशाब करने) हुई तब वे सो रहे थे. पीड़ित महिला उनके पीछे वाली सीट पर बैठी थीं.

कंपनी ने नौकरी से निकाला

शंकर मिश्रा को अमेरिकी फायनेंस कंपनी वेल्स फार्गो ने नौकरी से निकाल दिया था. कंपनी में वो इंडिया चैप्टर का वाइस प्रेसिडेंट था. कंपनी ने बर्खास्त करते हुए लिखा कि जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर और शर्मनाक हैं. कंपनी ने कहा कि वह जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही है.

आरोपी मुंबई का रहने वाला है. उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है. मुंबई में वो अपनी पत्नी, दो साल की बच्ची और मां-बाप के साथ रहता है. शंकर के पिता श्याम मिश्रा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया. उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए बेटे का बचाव किया और कहा कि महिला (पीड़ित) ने उनके बेटे से पैसे लिए और काम भी करवाए. श्याम मिश्रा के मुताबिक, उनके बेटे ने माफी मांग ली थी इसके बावजूद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया.

एयर इंडिया ने क्या एक्शन लिया?

घटना 26 नवंबर की है. लेकिन महिला ने जब टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन नटराजन चंद्रशेखरन को एक पत्र लिखा तब जाकर एयर इंडिया ने एक्शन लिया. महिला ने आरोपी के साथ-साथ क्रू मेंबर्स के खिलाफ भी शिकायत की थी. उन्होंने चंद्रशेखरन को लिखा था कि क्रू मेंबर्स “काफी असंवेदनशील” थे. घटना के बाद उन्हें बस एक पैजामा और चप्पल दे दी गई. महिला के मुताबिक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस पत्र के बाद एयरलाइन ने 28 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दी. साथ ही आरोपी पर 30 दिन का प्रतिबंध लगाया.

वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा. कानून के तहत मामले में तुरंत केस दर्ज करने और एक बुज़ुर्ग महिला को मानसिक आघात पहुंचाने के दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. NCW ने एयर इंडिया लिमिटेड की भूमिका पर भी सवाल उठाए. एयर इंडिया के अध्यक्ष को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने लिए कहा. आयोग ने कार्रवाई की सूचना 7 दिनों के अंदर मांगी है.

इन सबके बाद एयर इंडिया ने एक पायलट और चार केबिन क्रू के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया है. जांच होने तक ये सभी काम नहीं कर पाएंगे. साथ ही एयर इंडिया ने स्वीकार किया है कि वो इस घटना पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो उड़ान के दौरान या फिर उसके बाद. दिल्ली पुलिस ने भी एयर इंडिया के पायलट सहित 8 क्रू मेंबर को समन किया है.

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