हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरगनर से टीचर तृप्ति त्यागी (Tripti Tyagi) का एक विवादित वीडियो (Muzaffarnagar Video) वायरल हुआ. अब ऐसा ही एक मामला दिल्ली के शाहदरा से सामने आया है. जहां सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका पर मुस्लिम छात्र के सामने मक्का-मदीना को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है.इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहदरा जिले के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका पर मुस्लिम बच्चे के सामने मक्का मदीना के बारे में विवादित टिप्पणी करने के साथ और भी कई गंभीर आरोप लगे हैं.
अब दिल्ली की टीचर पर आरोप, मुस्लिम बच्चे के सामने कीं आपत्तिजनक बातें, क्या-क्या पता लगा?
दिल्ली के शाहदरा से एक मामला सामने आया है. जहां सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका पर मुस्लिम छात्र के सामने मक्का मदीना को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है.

बच्चे के घरवालों ने शिक्षिका के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है. DCP शाहदरा के मुताबिक, उन्हें इस मामले में शिकायत मिली है. बच्चे की काउंसलिंग करवाने के बाद मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है.वहीं इस पूरे मामले को लेकर गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल बाजपेई का कहना है कि वो जल्द ही दिल्ली के शिक्षा निदेशक, उप-शिक्षा निदेशक और अन्य अधिकारियों से मिलकर शिक्षक के खिलाफ एक्शन की मांग करेंगे.
पहले भी हो चुकी ऐसी घटनाएंइससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें एक महिला टीचर एक छात्र को क्लास के दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवा रही है. वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने घटना का संज्ञान लिया है. NCPCR ने मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को तृप्ता त्यागी के स्कूल (नेहा पब्लिक स्कूल) के खिलाफ FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा NCPCR ने मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. RTE एक्ट, 2009 की धारा-17 (बच्चे को शारीरिक दंड/मानसिक उत्पीड़न) के तहत मामले में कार्रवाई की जाएगी और NCPCR को सूचित किया जाएगा.
इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर से भी ऐसी घटना सामने आई. ये मामला जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का है. स्कूल में एक छात्र ने कथित रूप से ब्लैकबोर्ड पर "जय श्री राम" लिख दिया. इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हाफिज और टीचर फारूक अहमद पर छात्र को पीटने का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक, घटना 25 अगस्त की है. पिटाई के कारण छात्र को गंभीर आंतरिक चोटें आईं. उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना को लेकर पुलिस ने प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ IPC की धारा-323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), धारा-342 (गलत तरीके से कैद करना), धारा-504 (जानबूझकर अपमान करना) और धारा-506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा दोनों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है.
वीडियो: सोशल लिस्ट: मोहम्मद ज़ुबैर ने मुज़फ्फरनगर के स्कूल का वायरल वीडियो शेयर किया FIR पर क्या बोले लोग?